Children's Education Allowance ( संतान शिक्षा भत्ता ) - IP Exam |Inspector of Post

 प्रश्न 1 संतान शिक्षा भत्ते की सुविधा किन कर्मचारियों को उपलब्ध होती है ? 

उत्तर- 1. सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर , जिसमें केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल है

2. रक्षा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारीयों को । 

3. केंद्र सरकार के ओधोगिक कर्मचारियों को । 

4. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकारों में अथवा विभागेतर सेवा में प्रतिनियुक्ति पर है , को भी यह सुविधा उपलब्ध होती है , बस शर्त यह कि प्रतिनियुक्ति अथवा विभागेतर सेवा की शर्तों में ऐसे प्रावधान बनाए गए हों ।

 प्रश्न -2 क्या संतान शिक्षा भत्ता बिना किसी वेतन सीमा के लागू होता है ? 

उत्तर- हाँ । 

प्रश्न 3- " संतान " से क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर कर्मचारी की संतान , चाहे सौतेली / गोद ली गई हो , और वह पूर्णत : सरकारी कर्मचारी पर आश्रित होनी चाहिए । नोट- संतान शिक्षा भत्ते की सुविधा तभी स्वीकार्य होगी , जब बच्चे किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में पढ़ते हौ । 

प्रश्न -4 यदि पति और पत्नी दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारी हो तो क्या यह सुविधा दोनों को मिलेगी ?

 उत्तर- नहीं , ऐसी स्थिति में यह सुविधा दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी । नोट- यदि पति या पत्नी केंद्र सरकार से बाहर नोकरी पर हो तो यह सहायता तभी स्वीकार्य होगी , जब पति या पत्नी अपने नियोक्ता से इस प्रकार के लाभ प्राप्त करने के हक़दार नहीं हो तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत कर दिया हो । 

प्रश्न -5 क्या संतान शिक्षा भत्ते की सुविधा सरकारी कर्मचारी को छुट्टी निलंबन अथवा असाधारण छुट्टी " के दौरान स्वीकार्य है ? उत्तर- हाँ , स्वीकार्य है ।

 प्रश्न - 6- क्या संतान शिक्षा भत्ते की सुविधा सरकारी कर्मचारी को " अकार्य दिवस " के रूप में समझी गई अवधि के दौरान स्वीकार्य है ?

 उत्तर नहीं ।

 प्रश्न -7 संतान शिक्षा भत्ते की सुविधा कितने बच्चो तक ही स्वीकार्य है ? 

उत्तर- जीवित दो जेष्ठ बच्चो तक । नोट 31 दिसम्बर 1987 तक जन्म लेने वाले बच्चों के मामले में यह संख्या 3 तक है ।

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